आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 2 Part I

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 2 (नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना): Part I के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र और राज्यों के गठन/सीमाओं का संवैधानिक नियम।
संविधान के Part I (संघ और उसका राज्यक्षेत्र) में स्थित अनुच्छेद 2 'नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना' का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद संसद को राज्यों के प्रवेश, पुनर्गठन और पहली तथा चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधनों की वैधानिक प्रक्रिया तय करने का अधिकार देता है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 2): Part I के अंतर्गत 'नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
यह एक सीधा और स्पष्ट संवैधानिक निर्देश है जिसका पालन करना सभी संबंधित प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य है
मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है
राज्यों की सीमा या नाम बदलने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश और संबंधित राज्य विधानमंडल की राय लेना आवश्यक है।
अनुच्छेद 2 भारत की अखंडता बनाए रखते हुए नए राज्यों के लोकतांत्रिक पुनर्गठन को संभव बनाता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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