आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 239AB Part VIII

सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 239AB (सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध): भाग VIII के तहत केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली एनसीटी सहित) के प्रशासन, विधानसभा व उच्च न्यायालय के नियम।
संविधान के भाग VIII (संघ राज्यक्षेत्र / केंद्र शासित प्रदेश) का अनुच्छेद 239AB 'सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध' का उपबंध करता है। यह प्रशासकों/उपराज्यपालों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, पुडुचेरी (239A) व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (239AA) में निर्वाचित विधानसभा व मंत्रिपरिषद, तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट (241) की व्यवस्था तय करता है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 239AB): Part VIII के अंतर्गत 'सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 1 खंड (Clauses) व 2 उप-खंड के माध्यम से स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है
इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद की शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होता है
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ (NCT दिल्ली बनाम भारत संघ, 2018 व 2023) के अनुसार निर्वाचित विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक जवाबदेही का सम्मान अनिवार्य है।
यह केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय प्रशासनिक समन्वय के बीच संतुलन बनाता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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