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अनुच्छेद 243K Part IX

पंचायतों के लिए निर्वाचन (राज्य निर्वाचन आयोग)

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 243K (पंचायतों के लिए निर्वाचन (राज्य निर्वाचन आयोग)): 73वें संविधान संशोधन (भाग IX) के तहत ग्राम पंचायत और ग्रामीण स्वशासन का संवैधानिक प्रावधान।
73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा जोड़े गए भाग IX (पंचायतें) का अनुच्छेद 243K 'पंचायतों के लिए निर्वाचन (राज्य निर्वाचन आयोग)' से संबंधित है। यह ग्राम सभा, त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन, महिलाओं व SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण, 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल, राज्य वित्त आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से निष्पक्ष पंचायत चुनावों को संवैधानिक गारंटी देता है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 243K): Part IX के अंतर्गत 'पंचायतों के लिए निर्वाचन (राज्य निर्वाचन आयोग)' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 5 खंड (Clauses) तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
उच्च न्यायालय (High Court) की स्वतंत्र न्यायिक निगरानी द्वारा संरक्षित
अनुच्छेद 243E के अनुसार यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग की जाती है, तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
यह गांव के नागरिकों को 11वीं अनुसूची के 29 विषयों (सड़क, पेयजल, स्कूल, स्वच्छता व ग्रामीण विकास) पर सीधा लोकतांत्रिक अधिकार देता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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