आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 347 Part XVII

किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 347 (किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध): भाग XVII के तहत संघ एवं राज्यों की राजभाषा, न्यायपालिका की भाषा और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रावधान।
संविधान के भाग XVII (राजभाषा) का अनुच्छेद 347 'किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध' का उपबंध करता है। यह संघ की राजभाषा (343), राज्यों की अपनी आधिकारिक भाषाओं (345-347), सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की न्यायिक भाषा (348), किसी भी भाषा में अपनी शिकायत/अभ्यावेदन देने के नागरिक अधिकार (350) और मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा (350A) को संरक्षित करता है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 347): Part XVII के अंतर्गत 'किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
यह एक सीधा और स्पष्ट संवैधानिक निर्देश है जिसका पालन करना सभी संबंधित प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य है
इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद की शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होता है
अनुच्छेद 350 के तहत कोई भी सरकारी अधिकारी किसी नागरिक की शिकायत को केवल इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता कि वह संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई है।
यह भारत की बहुभाषी संस्कृति का सम्मान करता है और नागरिकों को अपनी भाषा में शासन से संवाद करने का संवैधानिक हक देता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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