आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 41 Part IV

कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

त्वरित सारांश (TL;DR)
काम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार: बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की स्थिति में काम पाने, शिक्षा पाने और सरकारी सहायता (पेंशन/भत्ता) पाने का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 41 भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र की जननी है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी व दिव्यांगता की दशा में सरकारी सहायता दिलाने का प्रभावी प्रबंध करे। मनरेगा (MGNREGA 2005 — 100 दिन के रोजगार की गारंटी), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act 2016), वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाएं इसी अनुच्छेद की देन हैं।
मनरेगा (MGNREGA) के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के पक्के रोजगार का कानूनी हक (15 दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार)
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016) के तहत सरकारी नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण व सम्मानजनक सुविधा
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग सहायता भत्ता पाने का कल्याणकारी हक
जैसे ही सरकार अनुच्छेद 41 के तहत कोई कानून (जैसे मनरेगा या दिव्यांगजन अधिनियम) बना देती है, वह नागरिकों का कानूनी रूप से लागू होने वाला अधिकार बन जाता है।
यह बुजुर्गों, दिव्यांगों और ग्रामीण मजदूरों को संकट के समय बेसहारा होने से बचाता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
Copied to clipboard!
EN-IN • STUDIO VOICE
Preparing studio neural voice...