आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 71 Part V

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 71 (राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय): भाग V के तहत संघीय कार्यपालिका (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद) का संवैधानिक नियम।
संविधान के भाग V (संघ की कार्यपालिका) का अनुच्छेद 71 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय' को निर्धारित करता है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्वाचन, पदावधि, शपथ, पात्रता या संवैधानिक कर्तव्यों की स्पष्ट प्रक्रिया तय करता है ताकि संघ सरकार संविधान के दायरे में रहकर कार्य करे।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 71): Part V के अंतर्गत 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 4 खंड (Clauses) के माध्यम से स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्वतंत्र न्यायिक निगरानी द्वारा संरक्षित
अनुच्छेद 74 और 75(3) के तहत राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करते हैं।
यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर पारदर्शी चुनाव, जवाबदेही और लोकतांत्रिक निरंतरता सुनिश्चित करता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
Copied to clipboard!
EN-IN • STUDIO VOICE
Preparing studio neural voice...