आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 72 Part V

क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति

त्वरित सारांश (TL;DR)
राष्ट्रपति को न्यायिक गलतियों को सुधारने और मानवीय आधार पर सजा माफ करने (क्षमादान), कम करने या स्थगित करने की संवैधानिक शक्ति देता है।
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड या अन्य गंभीर सजा पाए दोषियों की दया याचिका (Mercy Petition) पर फैसला लेते हैं। यह शक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं। यह कोई साधारण अपील नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली में दया और त्रुटि-सुधार का सर्वोच्च संवैधानिक तंत्र है।
दोषी व्यक्ति का राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार
दया याचिका पर फैसले में अत्यधिक अनुचित देरी के खिलाफ सुरक्षा
अत्यधिक देरी होने पर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का न्यायिक आधार
राष्ट्रपति यह निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर लेते हैं। यदि दया का फैसला मनमाना या दुर्भावनापूर्ण हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है।
यह सुनिश्चित करता है कि निर्दोष को अवांछित फांसी न हो और मानवीय करुणा कानून के कठोर नियमों को संतुलित कर सके।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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