क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी बाइक या कार की चाबी छीन सकती है?
नहीं! किसी भी पुलिसकर्मी को वाहन की चाबी जबरन निकालने या छीनने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
- • मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 130 के तहत पुलिस को चाबी छीनने का कोई अधिकार नहीं है।
- • केवल सब-इंस्पेक्टर (SI) या उससे ऊपर के अधिकारी को ही दस्तावेज मांगने और चालान जारी करने का अधिकार है।
- • कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल सिर्फ ट्रैफिक नियंत्रित कर सकते हैं, चाबी नहीं निकाल सकते।
- • गाड़ी जब्त करने के लिए भी पुलिस को आधिकारिक सीजर मेमो देना अनिवार्य है।
- शांत और शालीन रहें। किसी तरह की हाथापाई न करें।
- विनम्रता से कहें: "सर, मोटर वाहन नियमों के अनुसार चाबी निकालना नियम विरुद्ध है। कृपया अपना नाम और पद बताएं।
- अधिकारी की नेमप्लेट और पेट्रोल वाहन नंबर नोट करें।
- सार्वजनिक स्थान पर ड्यूटी कर रहे अधिकारी का वीडियो बनाना गैरकानूनी नहीं है।
- तुरंत 112 पर कॉल करें या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP) के पास शिकायत दर्ज कराएं।
क्या ट्रैफिक पुलिस डिजिलॉकर या mParivahan दस्तावेजों को मानने से मना कर सकती है?
नहीं! डिजिलॉकर या mParivahan पर उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कानूनी रूप से मूल दस्तावेजों के समान 100% मान्य हैं।
- • सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेशानुसार डिजिलॉकर के दस्तावेज पूरी तरह वैध हैं।
- • पुलिस केवल फिजिकल कार्ड न होने के आधार पर चालान या जब्ती नहीं कर सकती।
- डिजिलॉकर ऐप खोलकर क्यूआर कोड और सत्यापित लाइसेंस दिखाएं।
- नियम 139 CMVR का हवाला दें।
क्या पुलिस गाड़ी के टायर की हवा निकाल सकती है या लाठी मार सकती है?
बिल्कुल नहीं! टायर की हवा निकालना या गाड़ी पर डंडा मारना कानूनन जुर्म और पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन है।
- • पुलिस नियमों के तहत गाड़ी को नुकसान पहुंचाना या चलती गाड़ी पर लाठी मारना गंभीर अनुशासनहीनता है।
- • हाई कोर्ट ने कई मामलों में इसे खतरनाक और गैरकानूनी करार दिया है।
- तुरंत घटना का वीडियो बनाएं या सिपाही का बैज नंबर व चौकी नोट करें।
- 112 पर फोन करके नुकसान की शिकायत दर्ज करें।
क्या वाहन में किसी के बैठे होने पर क्रेन से टो किया जा सकता है?
सख्ती से मना है। गाड़ी में ड्राइवर, बच्चे या यात्री के बैठे होने पर क्रेन से टो करना अवैध और जानलेवा है।
- • सवारियों के साथ वाहन उठाना जीवन के अधिकार और सुरक्षा नियमों का घोर उल्लंघन है।
- • गाड़ी उठने से पहले चालक के आने पर केवल नो-पार्किंग का चालान कटेगा, वाहन नहीं उठाया जा सकता।
- खिड़की थोड़ी नीचे करके कहें: 'सर, मैं गाड़ी के अंदर हूँ। आप नियम अनुसार चालान काट दीजिए, गाड़ी नहीं उठा सकते।'
क्या ट्रैफिक कांस्टेबल ₹100 से अधिक का चालान काट सकता है?
नहीं। मौके पर ₹100 से अधिक का जुर्माना केवल एएसआई (ASI) या उससे ऊपर के अधिकारी ही काट सकते हैं।
- • कांस्टेबल केवल दस्तावेज देखने में मदद कर सकते हैं, भारी चालान काटने की शक्ति उनके पास नहीं है।
- अधिकारी के कंधे पर लगे स्टार देखें और सरकारी रसीद की मांग करें।
सड़क पर शराब जांच (ब्रेथ एनालाइजर) के समय आपके क्या अधिकार हैं?
पुलिस को जांच का अधिकार है, लेकिन आपको नया सीलपैक पाइप लगवाने और अस्पताल में ब्लड टेस्ट की मांग करने का हक है।
- • कानूनी सीमा 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम अल्कोहल है। इससे कम पर चालान नहीं बनता।
- कहें: 'सर, कृपया मेरे सामने नया सीलपैक पाइप खोलकर लगाएं।'
क्या सादे कपड़ों (बिना वर्दी) में पुलिसकर्मी गाड़ी रोककर चालान काट सकते हैं?
नहीं। सड़क पर चेकिंग और चालान केवल वर्दीधारी पुलिसकर्मी ही कर सकते हैं जिनकी नेमप्लेट स्पष्ट दिख रही हो।
- • डी.के. बसु फैसले के तहत ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों का नेमप्लेट लगाना अनिवार्य है।
- कहें: 'सर, कृपया अपना आधिकारिक पुलिस पहचान पत्र दिखाइए। बिना वर्दी के मैं दस्तावेज नहीं दे सकता।'
स्पीड कैमरे से कटे ई-चालान का नोटिस भेजने की समय सीमा क्या है?
15 दिन के भीतर। केंद्रीय नियमों के अनुसार कैमरे से कटे चालान की सूचना 15 दिनों के भीतर वाहन मालिक को भेजना अनिवार्य है।
- • चालान में फोटो का साफ सबूत होना अनिवार्य है और 15 दिनों के भीतर नोटिस भेजा जाना चाहिए।
- परिवहन पोर्टल पर चालान की तारीख व फोटो जांचें और वर्चुअल कोर्ट में चुनौती दें।