क्या बकाया बिल के नाम पर अस्पताल मृतक का शव (Dead Body) रोक सकता है?
पूरी तरह गैरकानूनी! किसी भी अस्पताल को बकाया बिल के नाम पर शव बंधक बनाने का कोई हक नहीं है। यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है।
- • अस्पताल बिल वसूली के लिए अलग से कानूनी रास्ता अपना सकता है, लेकिन शव को नहीं रोक सकता।
- तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दें कि अस्पताल शव बंधक बना रहा है।
क्या कंपनी किसी गर्भवती महिला को नौकरी से निकाल सकती है या 26 सप्ताह की सवैतनिक मैटरनिटी लीव देने से मना कर सकती है?
सख्ती से गैरकानूनी! मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत हर महिला को 26 सप्ताह की पूरी तनख्वाह के साथ छुट्टी पाने का हक है। गर्भावस्था के दौरान नौकरी से निकालना संगीन अपराध है।
- • छुट्टी के दौरान नौकरी से निकालना या वेतन रोकना कानूनन अपराध है।
- एचआर को लिखित मेडिकल प्रमाण पत्र दें और छंटनी होने पर लेबर कमिश्नर में शिकायत करें।
क्या 5 साल की निरंतर सेवा पूरी होने के बाद कंपनी ग्रेच्युटी देने से इनकार कर सकती है?
नहीं। 5 साल की सेवा पूरी होने पर ग्रेच्युटी पाना कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है। कंपनी इसे अपनी मर्जी से रोक नहीं सकती।
- • 30 दिनों से अधिक की देरी होने पर कंपनी को ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
- इस्तीफे के बाद फॉर्म I भरकर कंपनी को दें और न मिलने पर लेबर कोर्ट में फॉर्म N जमा करें।
यदि कॉलेज में सीनियर्स द्वारा रैगिंग की जाए तो कानून क्या कहता है?
कतई बर्दाश्त नहीं! सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के कड़े नियमों के अनुसार रैगिंग की शिकायत मिलने पर 24 घंटे में पुलिस एफआईआर दर्ज कराना और दोषी छात्रों को निलंबित करना अनिवार्य है।
- • कॉलेज प्रशासन यदि एफआईआर नहीं कराता तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- • एंटी-रैगिंग टोल फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-5522 चौबीसों घंटे सक्रिय रहती है।
- तुरंत राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन 1800-180-5522 पर कॉल करें।
यदि सिम स्वैप फ्रॉड के कारण अचानक फोन नेटवर्क चला जाए तो क्या तुरंत करना चाहिए?
आपातकालीन सुरक्षा: ट्राई (TRAI) और दूरसंचार विभाग के नियमों के अनुसार नया सिम एक्टिवेट होने के 24 घंटे तक एसएमएस (SMS) सेवा बंद रहती है ताकि ओटीपी चोरी न हो।
- • यदि फोन में अचानक 'No Service' आए, तो तुरंत सिम स्वैप की आशंका जताते हुए कस्टमर केयर को फोन करें।
- • दूरसंचार कंपनियों को सिम बदलने से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य है।
- दूसरे फोन से ऑपरेटर को फोन कर डुप्लीकेट सिम तुरंत बंद कराएं और 1930 पर सूचना दें।
क्या मकान मालिक बीच किरायेदारी में अचानक 30% से 50% तक किराया बढ़ा सकता है?
नहीं। किराये में वृद्धि केवल रेंट एग्रीमेंट में लिखी शर्तों (आमतौर पर सालाना 5% से 10%) के अनुसार ही हो सकती है। बीच में अचानक 30-50% बढ़ाना कानूनन अमान्य है।
- • किराया बढ़ाने से पहले 3 महीने का अग्रिम लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
- रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दिखाएं और बताएं कि मनमाना किराया बढ़ाना समझौते का उल्लंघन है।
क्या कोई निजी स्कूल गरीब और वंचित बच्चों के लिए 25% मुफ्त कोटे में दाखिला देने से मना कर सकता है?
सख्ती से मना है। आरटीई (RTE) एक्ट की धारा 12(1)(c) के तहत निजी स्कूलों को पहली कक्षा/प्री-स्कूल में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में आरक्षित रखनी अनिवार्य हैं।
- • सरकार इन बच्चों की फीस सीधे स्कूल को अदा करती है। स्कूल कोई अतिरिक्त फीस या इंटरव्यू नहीं ले सकता।
- राज्य सरकार के आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरें और स्कूल मना करे तो जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें।
उड़ान रद्द या 6 घंटे से अधिक लेट: क्या पूरा रिफंड, भोजन और होटल सुविधा अनिवार्य है?
डीजीसीए नियमों के तहत यदि एयरलाइन फ्लाइट रद्द करती है या 6 घंटे से ज्यादा लेट करती है, तो यात्री को पूरा रिफंड, भोजन और मुफ्त होटल सुविधा पाने का वैधानिक अधिकार है।
- • 1. 24 घंटे पूर्व फ्लाइट रद्द होने पर वैकल्पिक टिकट या पूरा रिफंड और ₹10,000 तक मुआवजा देना होगा।
- • 2. 2 से 4 घंटे की देरी पर एयरपोर्ट पर मुफ्त जलपान एवं भोजन देना अनिवार्य है।
- • 3. रात में 6 घंटे से अधिक की देरी पर मुफ्त होटल और कैब सुविधा देना बाध्यकारी है।
- 1. एयरपोर्ट पर एयरलाइन के ड्यूटी मैनेजर डेस्क पर तुरंत संपर्क करें।
- 2. कहें: "डीजीसीए नियमों के अनुसार मुझे पूर्ण रिफंड या होटल में ठहरने की सुविधा दी जाए।\"
- 3. इंकार करने पर एयरसेवा पोर्टल (airsewa.gov.in) पर पीएनआर नंबर के साथ शिकायत दर्ज करें।
- 4. उपभोक्ता फोरम में मानसिक उत्पीड़न और सेवा में कमी का हर्जाना मांगें।