आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 17 Part III ★ मौलिक अधिकार — नागरिक सुरक्षा कवच

अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत

त्वरित सारांश (TL;DR)
"अस्पृश्यता" (छुआछूत) का पूर्ण उन्मूलन करता है और इसे किसी भी रूप में आचरण करने को गैर-जमानती दंडनीय अपराध घोषित करता है।
अनुच्छेद 17 एक पूर्ण मौलिक अधिकार है। यह छुआछूत की कुप्रथा को जड़ से समाप्त करता है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, मंदिर, कुएं, भोजनालय या अस्पताल में जाति के आधार पर प्रवेश से रोकना गंभीर संज्ञेय अपराध है।
जातिगत भेदभाव और छुआछूत से मुक्ति का पूर्ण अधिकार
सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों, दुकानों व कुओं के उपयोग की बिना रोकटोक स्वतंत्रता
एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सीधी पुलिस कार्रवाई का हक
इस अधिकार में कोई अपवाद नहीं है; यह हर परिस्थिति में पूर्ण और अनिवार्य है।
यह मानवीय गरिमा की नींव है, जिसने सदियों पुराने सामाजिक भेदभाव को गैर-कानूनी घोषित किया।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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