आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 25 Part III ★ मौलिक अधिकार — नागरिक सुरक्षा कवच

अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

त्वरित सारांश (TL;DR)
अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है।
अनुच्छेद 25 भारतीय पंथनिरपेक्षता (धर्मनिरपेक्षता) की आत्मा है। यह हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता बल्कि सभी धर्मों का समान सम्मान करता है।
अंतःकरण की स्वतंत्रता: किसी भी आस्था या विश्वास को चुनने का हक
धार्मिक रीति-रिवाजों और पूजा-पद्धतियों का शांतिपूर्ण पालन
बिना किसी धोखे या जबरन दबाव के अपने धर्म की शिक्षाएं साझा करने का हक
यह अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है। अमानवीय प्रथाओं पर कानूनन रोक लगाई जा सकती है।
यह भारत की विविधता की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार नागरिकों पर कोई विशेष धर्म न थोप सके।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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